1 महीने से ज्यादा पुराना फोटो न लगाएं
हम दोनों परिवार पूर्ण सहमति से अपने बच्चों का वैध विवाह (रमैणी) कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वर और वधूभारतीय विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा को पूर्ण करते हैं तथा इस विवाह/रमैणी के लिए सभी आवश्यक कानूनी अधिकारों का पालन किया गया है।
अगर हां तो तलाक के पेपर फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य है, अन्यथा रमेणी नहीं कराई जाएगी।
हम अपने बच्चों (उपरोक्त दी गई परिवार की जानकारी) का विवाहदिनांक:.........................स्थान: नामदान केंद्र/आश्रम.........................
नोट: लड़का और माता-पिता का आधार कार्ड, नामदीक्षा फॉर्म की फोटो कॉपी, 10वीं मार्क शीट और दोनों की 1-1 फोटो फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य है। रमैणी के समय लड़का और लड़की के पहचान की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा रमैणी नहीं कराई जाएगी।
हस्ताक्षर की फोटो अपलोड करें
नोट: यह पंजी केवल राज्य, जिला सेवादार व नामदान केंद्र हेतु सूचनार्थ है, वैसलक आश्रम से बाहर किसी कार्य में मान्य नहीं होगा। यह पंजी अन्य किसी भी सेवादार को नहीं देना है।